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रोहतक में संपत्तिकर जमा करवाने वालों के लिए फैसला; छुट्‌टी के दिन भी खुलेंगे नगर निगम कार्यालय, 31 तक जमा करवाने पर 15 प्रतिशत छूट

रोहतक में छुट्‌टी के दिन भी नगर निगम के कार्यालय को खोला जाएगा। यह निर्णय संपत्तिकर धारकों की सुविधा के लिए लिया गया है। जिसके तहत साल के अंतिम दोनों दिन नगर निगम कार्यालय खुले रहेंगे। जिसके तहत लोग 31 दिसंबर तक अपना संपत्तिकर जमा करवाकर 15 प्रतिशत तक लाभ ले पाएंगे।

नगर निगम रोहतक के आयुक्त जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट की अंतिम तिथि को देखते हुए आमजन के लिए प्रोपर्टी टैक्स भरने व सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करवाने के लिए 30 व 31 को शनिवार व रविवार अवकाश के दिन भी नगर निगम कार्यालय खुला रहेगा। इस बारे अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके है कि आमजन को सरकार द्वारा दी विशेष छूट का लाभ अधिक से अधिक देने व सम्पत्तिकर जमा करवाने के लिए अवकाश के दिन कार्य करें।

31 तक संपत्तिकर भरने पर मिलेगी 15 प्रतिशत छूट
सरकार द्वारा 31 दिसम्बर तक वर्तमान वित्तवर्ष के सम्पत्तिकर पर 15 प्रतिशत की छूट व वर्ष 2010-11 से लेकर 2022-23 तक इस देरी फीस अर्थात 1.5 प्रतिशत ब्याज राशि/पिछले ब्याज पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। लेकिन यह छूट उन सम्पत्तिधारकों को दी जाएगी जो सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति पोर्टल पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2023-24 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है।

पोर्टल पर संपत्तिकर भरने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी
नगर निगम आयुक्त जितेन्द्र कुमार ने बताया कि इसके अतिरिक्त ऑनलाईन https://ulbhryndc.org/ वैबसाईट पर सम्पत्तिकर भरने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते है। जो सम्पत्ति मालिक निर्धारित समय में अपना बकाया सम्पत्तिकर जमा नहीं करवाता है तो पॉलिसी के अनुसार उसे किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। सभी सम्पत्तिधारकों से अपील की कि वे अपने सम्पत्तिकर का समय पर भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं। साथ ही शहर को विकास की ओर गति देने में अपना सहयोग दें।

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