पंचकूला। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के बाद बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है, जबकि पेंशनर्स की महंगाई राहत भी 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई है।
वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुधीर राजपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी। इस फैसले से प्रदेश के चार लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नवंबर की सैलरी और दिसंबर की पेंशन में बढ़ा हुआ DA-DR
सरकार के आदेश के अनुसार, सेवारत कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2026 की सैलरी के साथ दिया जाएगा। वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बढ़ी हुई महंगाई राहत दिसंबर 2026 में मिलने वाली पेंशन के साथ मिलेगी।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर जनवरी 2027 में
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के चार महीनों का एरियर भी मिलेगा। इस बकाया राशि का भुगतान जनवरी 2027 में एकमुश्त किया जाएगा।
नवंबर की सैलरी में कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की नई दर से DA मिलेगा। इसी तरह पेंशनर्स को दिसंबर की पेंशन में 63 प्रतिशत की दर से DR का लाभ दिया जाएगा।
किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले का लाभ सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। प्रदेश में चार लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इसके दायरे में हैं।
DA और DR में क्या अंतर है?
- DA (महंगाई भत्ता): यह महंगाई के असर को कम करने के लिए सेवारत सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है।
- DR (महंगाई राहत): यह पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी मूल पेंशन के आधार पर दी जाती है।
