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रोहतक में 3757 पुराने ट्रक-बसों पर सख्ती, सड़क पर मिलते ही BS-1 से BS-3 वाहन भेजे जाएंगे स्क्रैपिंग सेंटर

रोहतक, 30 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रोहतक में पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में BS-1 से BS-4 श्रेणी के 3757 पुराने ट्रक एवं बस चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि उपायुक्त सतबीर सिंह के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना के तहत पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाने या बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अब तक 35 वाहन मालिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। शेष वाहन मालिक भी पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि BS-1, BS-2 और BS-3 श्रेणी के बस एवं ट्रक सड़क पर मिलते ही स्क्रैपिंग के लिए भेजे जाएंगे। इन वाहनों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर स्क्रैप कराना होगा।वहीं BS-4 बस एवं ट्रक मालिकों को दो विकल्प दिए गए हैं। वे अपने वाहन को NCR क्षेत्र से बाहर बेच सकते हैं या परिवहन विभाग की परिवर्तन योजना के तहत वाहन को BS-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवाने के लिए पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण कर सकते हैं।

पात्र वाहन मालिकों को BS-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन लेने पर 10 साल तक 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। पुराने वाहन के स्थान पर पात्र नया वाहन खरीदने पर 50 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स में छूट का भी प्रावधान है। इसके अलावा पात्र वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद के लिए लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत तक ब्याज सहायता मिलेगी। वाहन निर्माताओं की ओर से भी 8 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। BS-6 डीजल वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।सचिव विरेंद्र सिंह ढुल ने बताया कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित परमिट संबंधी मामलों में निर्धारित शर्तों के अनुसार राहत का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग की यह योजना परिवहन परिवर्तन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लागू की जा रही है। इसमें वाहन की पात्रता जांच से लेकर पुराने वाहन के निपटान, नए वाहन की खरीद, ऋण सुविधा और पंजीकरण की प्रक्रिया शामिल है।उन्होंने बताया कि राज्य में अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र भी उपलब्ध हैं। वाहन मालिक योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण करवाएं।

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