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रोहतक में अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो के विरूद्व कार्यवाही निरंतर जारी:-धर्मेन्द्र सिंह, आयुक्त, नगर निगम, रोहतक

आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि शहर में सरकारी भवनां, सार्वजनिक स्थानों, मार्किट ऐरिया, पुलों के नीचे, पार्को की दीवारो, मुख्य मार्गां के साथ लगती दीवारांे आदि से सभी होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही की जा रही है तथा उनके विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नगर निगम की एन्फोर्समेंट टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया जा रहा है तथा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों को चिन्हित कर सम्बन्धित के विरूद्व कार्रवाई कर रही है। नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है।

नगर निगम द्वारा इस सप्ताह भी 10 चालान मु0 300000 रूपये चालान किए जा चुके है तथा नगर निगम द्वारा निमयो की अवहेलना करने वालो के विरूद्व सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम, रोहतक द्वारा चालान करने उपरांत जिन व्यक्तियो द्वारा जुर्माना नहीं भरा गया है उनको स्मरण पत्र जारी किया जा चुका है तथा जुर्माना न भरने वालो के विरूद्व प्राथमिकी ;थ्प्त्द्ध दर्ज करवाई जायेगी।


आमजन से पुनः अपील है कि नगर निगम की नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाये अन्यथा नगर निगम द्वारा उनके विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही की जायेगी। होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हांेगे। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

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