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हरियाणा में कुंवारों की पेंशन पर शर्तें लागू:शादी करने पर ब्याज समेत होगी वसूली; लिव-इन में रहने वाले कुंवारे नहीं माने जाएंगे

हरियाणा में हर महीने कुंवारों की पेंशन देने की घोषणा CM मनोहर लाल कर चुके हैं। इस पेंशन के तहत सरकार 2750 रुपए देने जा रही है। इसको लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शर्त के साथ ही सरकार पेंशन देगी।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पेंशन मिलने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ वसूलेगी।

सरकार के नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि पेंशन योजना में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए गए हैं

हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (PPP) अथॉरिटी पात्रों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। महीने के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करके अगले माह की 7 तारीख तक पात्रों की पेंशन ID बना दी जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।

हरियाणा CM मनोहर लाल ने 2 सप्ताह पहले राज्य के अविवाहित और विधुरों के लिए 2750 प्रति माह पेंशन की घोषणा की थी। हरियाणा में इस योजना के पात्र 71 हजार अविवाहित और विधुर हैं। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इससे सरकार के बजट पर हर साल 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।

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