रोहतक, 30 अक्टूबर। उपायुक्त सतबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण की रोकथाम तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री तथा आतिशबाजी पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के तहत ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री एवं डिलीवरी भी प्रतिबंधित है।
सतबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के प्रतिबंध संबंधी आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों पर यह प्रतिबंध लागू है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जायगी।
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