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हरियाणा में चाइनीज और सिंथेटिक मांझा बैन ,पकडे जाने पर होगी सजा !!

दो दिन के बाद देश आजादी का 75 वां वर्षगांठ मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में पतंगबाजी का माहौल देखने को मिलता है। आसमान पतंगों से भरा रहता है। लेकिन बीते वर्षो में कई बार देखा गया है कि स्वतंत्र दिवस के दिन पतंगबाजी में प्रयोग किए जाने वाले मांजे की वजह से कई लोगों की जान तक चली जाती है। खास तौर पर इस दिन हजारों पक्षियों की जान चली जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में चाइनीज और सिंथेटिक मांझा बैन किया गया है।

पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने चाइनीज मांझा भेजने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रवक्ता की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिनांक 11.07.2017 के आदेश एवं हरियाणा सरकार के 11 सितंबर 2017 के आदेश अनुसार पतंग उड़ाने के लिए उन सभी मांझो पर जो चाइनीज मांझा है, सिंथेटिक है नायलॉन का है या किसी दूसरे सब्सटेंस से बनाया गया है पर पूर्ण प्रतिबंध है  इस तरह के चाइनीज, नायलॉन या सिंथेटिक मेटीरियाल से बने मांझें नष्ट नहीं होते है और यह पशु, पक्षियों और इंसान की जान को खतरा है और  ये दुर्घटना का कारण भी बनता है। यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। कोई भी शख्स इस प्रकार का मांझा या धागे न तो बना सकता है, न रख सकता है, ना बेच सकता है, न खरीद सकता है और न ही इस्तेमाल कर सकता है।

पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि सभी थाना, चौकी प्रभारियों सुनिश्चित करे की उनके इलाके में लोग चाईनीज मांझा प्रयोग ना करे। ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। चाईनीज मांझा बेचने वाले लोगों पर हरियाणा सरकार के द्वारा अवेहलना करने वालों के खिलाफ प्रावधान की गई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। जुर्माना लगाने के साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है।

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