हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चो के सर से माता-पिता का साया उठ गया है उन बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन-पोषण और पढ़ाई के लिए 2500रूपये प्रति माह प्रति बच्चा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत यदि माता-पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की देखभाल परिवार के अन्य सदस्य कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति बच्चा प्रति मास की दर से राज्य सरकार की ओर से संबंधित परिवार को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष तक की आयु होने तक पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को 12000 रुपये प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए भी दिए जाएंगे।

जिन बच्चों के देखभाल करने के लिए परिवार का कोई सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल ‘बाल देखभाल संस्थान’ करेंगे। आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रति बच्चा प्रति महीना 18 वर्ष की आयु होने तक राज्य सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। यह राशि आवर्ती जमा के रूप में बैंक खाते में डाल दी जाएगी और 21 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को मैच्योरिटी राशि दे दी जाएगी।

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