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शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5वीं व 8वीं कक्षा के परीक्षा नियमों में बदलाव: अब टीचर कर सकेंगे फैल, 2 माह बाद दे सकेंगे फिर एग्जाम

देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है, तो टीचर से फेल कर सकते हैं। इसके बाद छात्र को दो महीने के भीतर फिर से एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले नियमों में 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था।

अगर छात्र की रिजल्ट में कमजोर स्थिति होती थी, तो उसको उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्जाम लेकर उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, लेकिन होल्ड करने के लिए भी छात्र के पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होती थी। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नियम बीती 16 दिसंबर से पूरे देश में लागू हो चुके है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, यदि छात्र पुनः परीक्षा में भी सफल नहीं होते, तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान छात्र को सुधारने के लिए शिक्षकों की ओर से विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिक्षक न केवल छात्र के प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, बल्कि उनके माता-पिता को भी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

शिक्षक छात्रों की परफोर्मेंस का आकलन करेंगे और उनकी सीखने की कमी को दूर करने के लिए विशेषज्ञीय इनपुट प्रदान करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक ऐसे छात्रों की सूची बनाएंगे और उनके विकास की नियमित रूप से निगरानी करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिल सके।

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