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हनुमान जयंती पर चालीसा नहीं पढ़ सकते? कोर्ट का बड़ा आदेश आया सामने

हनुमान जयंती पर जब पूरे देश में श्रद्धालु बजरंगबली की भक्ति में लीन हैं, उसी बीच कोलकाता से एक ऐसा आदेश सामने आया जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब रेड रोड पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि धार्मिक आयोजन किसी भी ऐतिहासिक या सार्वजनिक जगह पर नहीं किए जा सकते। इसके बजाय, सरकार ने जो स्थान तय किए हैं, सिर्फ वहीं पर ऐसा कोई कार्यक्रम हो सकता है। अदालत ने यह भी कहा,

“इसका समाधान तो खुद हनुमानजी ही निकाल सकते हैं!”

सरकार की ओर से आरआर एवेन्यू और शहीद मीनार मैदान को अनुमति प्राप्त स्थल घोषित किया गया है। इन स्थानों पर आयोजक सुबह 5 बजे से 11 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।

हनुमान चालीसा आयोजन कराने वाले संगठन के वकील राजदीप मजुमदार ने कोर्ट में दलील दी कि जब 15 अगस्त, 26 जनवरी और दुर्गा पूजा कार्निवल जैसे बड़े आयोजन रेड रोड पर हो सकते हैं, तो फिर धार्मिक पाठ की इजाज़त क्यों नहीं?

इस पर न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि “स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे इतिहास से जुड़े हैं, जबकि हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है। ऐसी धार्मिक गतिविधियों के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है।”

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम ने भी सख्त लहजे में कहा कि,”बंगाल की धरती ने देश को आजादी दिलाने के लिए कई बलिदान दिए हैं। यदि कोई इस इतिहास को नहीं समझता, तो उसे सेल्युलर जेल जाकर बंगाली क्रांतिकारियों के नाम पढ़ने चाहिए।”

कोर्ट ने यह निर्णय धार्मिक आस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। उनका कहना है कि ऐसे आयोजनों से भीड़भाड़, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है

अब हनुमान चालीसा का पाठ रेड रोड पर नहीं होगा। आयोजक चाहे तो सरकार द्वारा स्वीकृत स्थानों — आरआर एवेन्यू या शहीद मीनार मैदान — पर सुबह 5 बजे से 11 बजे तक आयोजन कर सकते हैं।

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