रोहतक, में धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण खेड़ी साध बाईपास सडक़ से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान प्राधिकरण के उपमंडल अभियंता राजीव कुमार तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 35 से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान प्राधिकरण की होर्टिकल्चर डिविजन के उपमंडल अभियंता देवेंद्र कुमार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
प्रशासन की तरफ से गांव मकड़ौली खुर्द में करीब 5.25 एकड़ भूमि में विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान प्रशासनिक टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसके कारण लोगों का विरोध नहीं हुआ।
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने कहा कि वे अपने जीवन की पूंजी अवैध निर्माणों या डीलर/भू-मालिकों द्वारा काटी जा रही अवैध कालोनियों में निवेश न करें। क्योंकि इस तरह की विभागीय कार्रवाई समय-समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी। आमजन अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले उनके कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूछताछ कर सकते है।

