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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला,अब कार में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य

केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब कार में बैठे सभी लोगों का सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। यदि बिना सीट बेल्ट के आप वाहनों में घूमते हुए दिखे, तो आपको जुर्माने का भुगतान करना होगा। इससे दुर्घटना होने के कम Chance होंगे।केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट को जरूरी कर दिया है। अगले तीन दिनों के अंदर आदेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार के पीछे बैठने वालों और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने ये फैसला मुंबई के पास एक कार दुर्घटना होने के बाद लिया था। उस दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी, जिसके दो दिन बाद नितिन गडकरी ने यह घोषणा की। पता चला है कि पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जब उनकी कार डिवाइडर से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, “पहले, केवल ड्राइवर और सह-यात्री के लिए सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों को भी शामिल करने के लिए कानून को अपडेट किया है। ”

नितिन गडकरी ने कहा कि Sunday को पालघर में जो Tata Suns के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के साथ कार दुर्घटना हुई। जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद हमनें एक अहम फैसला लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म होगा। सभी वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘Remainder’ देना अनिवार्य है।

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