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भैणी महाराजपुर में जानलेवा हमले का मामला: वारदात में शामिल आरोपी गिरफ्तार, रोहतक पुलिस की कार्रवाई


रोहतक पुलिस की टीम ने गांव भैणी महाराजपुर निवासीगण अंकित व पकंज पर हुये जानलेवा हमले की वारदात में शामिल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी को पेश अदालत किया गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस प्रवक्ता मनीष ने बताया कि दिनांक 15.04.2026 को भैणी महाराजपुर निवासी अंकित की शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित कर जाँच शुरू की गई। प्रारंभिक जाँच में सामने आया कि अकिंत ने महम मे सामण चुंगी पर गाडी सेल परचेज का आफिस कर रखा है।दिनांक 02.02.2026 को सागर पुत्र जितेन्द्र निवासी सिंघवा जिला हिसार ने अपनी गाडी न.HR93B5683 मार्का स्वीफ्ट को अकिंत के पास गिरवी रखी थी। सागर ने साथ मे अंकित को एक शपथ पत्र दिया था। शपथ पत्र के अनुसार सागर ने अकिंत को दो महिने मे पैसे नही दिये तो अंकित का उस गाडी को रखने व बेचने का अधिकार होगा। अकिंत ने सागर के पास दो महीने बाद रुपये के लिये कई बार फोन किये। सागर रुपये देने के लिये टाल मटोल करता रहा। दिनांक 15.04.2026 को सांय के समय सागर का अकिंत के पास फोन कर मिलने बारे कहा। रात के 9 बजे दो गाडियो मे सवार सागर व उसके साथी दवेन्द्र उर्फ दुधिया, पवन, प्रवीन उर्फ लाडा, अमित उर्फ मितु, गोलु व अन्य तीन चार युवको के साथ अंकित के पास आया। जिन्होंने आते ही
अकिंत के आफिस के अन्दर घुसकर अकिंत व पंकज को जान से मारने की नियत से लोहे की राड व बीटो से जानलेवा हमला कर मौके से फरार हो गये। घायल अवस्था मे दोनो युवको को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया।
मामले की जांच स.उप.नि राजबीर द्वारा अमल मे लाई गई। दौरान जांच दिनांक 01.06.2026 को आरोपी पवन पुत्र जयसिंह निवासी बहलम्बा खास को गिरफ्तार किया गया है। वारदात मे शामिल रहे तीन आरोपियो को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार आरोपीः-
पवन पुत्र जयसिंह निवासी बहलम्बा खास

रजिस्ट्रड केसः-
अभियोग संख्या 115 दिनांक 19.04.2026 धारा 109(1), 190, 191(3), 333, 351(3) बीएनएस थाना महम

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