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हरियाणा में चाइना डोर की बिक्री-उत्पादन पर प्रतिबंध:सरकार ने जारी की अधिसूचना; उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई, केवल सूती धागे का होगा इस्तेमाल

 हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर चाइना मांझा पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1888 (सेंट्रल एक्ट 29 ऑफ 1986) के तहत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अजय कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नायलॉन या सिंथेटिक या किसी अन्य ऐसे धागे की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध होगा, जो बारीक कुचले हुए कांच, धातु, या किसी भी अन्य तेज वस्तुओं के साथ लेपित होता है, जिसमें आमतौर पर चीनी मांजा के रूप में जाना जाता है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि अधिसूचना में कहा गया है कि पतंग उड़ाने के लिए केवल किसी नुकीली धातु या कांच या घटकों या चिपकने वाले या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त सूती धागे की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना में हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन व सदस्य सचिव तथा संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि नायब तहसीलदार, पुलिस उप निरीक्षक, नगर पालिका, नगर परिषदों और नगर निगमों के कार्यकारी अधिकारी, सचिव, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सफाई निरीक्षकों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्र के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने बताया कि वन्यजीव निरीक्षक और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इस संबंध में कार्यवाही आरंभ करेंगे और वह मासिक आधार पर हरियाणा राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

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