रोहतक के महम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। उपायुक्त ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं, जो 5 अप्रैल को प्रभावी रहेंगे।
आदेशों के अनुसार, महम उपमंडल में 5 अप्रैल को ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी तथा चाइनीज माइक्रो लाइट जैसे सभी उड़ने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इसके अतिरिक्त महम में संचालित सभी साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय संचालकों और मकान मालिकों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें अपने यहां आने वाले सभी आगंतुकों, किरायेदारों और कर्मचारियों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी सुरक्षित रखनी होगी।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


