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रोहतक में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी पर प्रतिबंध, केवल रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ सकेंगे, आदेश के पालना न करने पर दंडित किया जाएगा

रोहतक में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त हिदायतों के पालना के लिए यह आदेश जारी किया गया। ग्रीन पटाखों के बारे में भी हिदायत दी गई। दिवाली के दौरान या अन्य किसी त्योहार जैसे गुरु पर्व के दौरान ऐसे पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ जा सकेंगे। जिला में पटाखों की बिक्री के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के पालना पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, सभी उपमंडलाधीश, सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षकों, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के ईओ/सचिवों, पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी तथा कार्यालय में तैनात स्टाफ सख्ती से इन आदेशों को लागू करवायेंगे।

ये सभी अधिकारी आदेशों की अनुपालन के लिए रेड करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। इन आदेशों की उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 व विस्फोटक नियमों 2008 की संबंधित धाराओं के तहत दंडित किया जाएगा।

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