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फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD समेत 6 को जमानत: 4 साल 3 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आरोपी; ED कर चुकी है प्रॉपर्टी सीज

लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाली चिट फंड कंपनी फ्यूचर मेकर के सीएमडी सहित 6 आरोपियों की जमानत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। जिन आरोपियों की जमानत मंजूर हुई है, उसमें कंपनी के सीएमडी राधेश्याम, एमडी बंसी लाल, सुरेंद्र, अनीश जागंडा, राजपाल, मुकेश हैं।

आरोपी मुकेश के वकील कार्तिक संदल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज की सिंगल बेंच ने आरोपियों की जमानत 9 जनवरी को मंजूर की। ऑर्डर की कॉपी अपलोड होना शेष है। उनके मुवक्किल करीब 4 साल 3 महीने के बाद जेल से रिहा होंगे।

343 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैचचिट फंड कंपनी फ्यूचर मेकर की प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज कर दिया है। ईडी इस केस में अब तक 343 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है। हाल ही में कंपनी के सॉफ्टवेयर मैनेजर प्रांजिल बत्रा की हिसार स्थित करीब 81 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सीज की थी।

इस संपत्ति में बैंक बैलेंस, लैंड, फ्लैट, शॉप और ज्वेलरी शामिल है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग के तहत इसके सीएमडी राधेश्याम व बंसीलाल के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की हुई है।

फ्यूचर मेकर कंपनी निवेश करने और दो नए लोगों को जोड़ने पर 24 महीने तक 1500-1500 रुपए देन का वादा करती थी। इसमें निवेश करने की राशि 7500 रुपए थी, जिसके बदले कंपनी जुड़े हुए मैंबर को 10 हजार रुपए के प्रॉडक्ट देने का वादा करती थी। फ्यूचर मेकर का शुरूआती दावा ही झूठा साबित हुआ। कंपनी हर्बल खेती, वजन बढ़ाने, त्वचा संबंधी रोगों सहित 41 तरह के प्रोडक्ट बेचती थी।

कंपनी 2017 में पिरामिड स्कीम लेकर आई थी। देश के विभिन्न राज्यों में लाखों लोगों से करोड़ों रुपयों का निवेश करवाया। कंपनी का फ्रॉड 2018 में सामने आया, तब उस वर्ष तेलगांना पुलिस ने एफआईआर के आधार पर फ्यूचर मेकर के सीएमडी राधेश्याम और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। यहीं नहीं आरोपियों की तलाश में तेलगांना पुलिस ने हिसार में रेड की थी। चिट फंड कंपनी में 20 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे।

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