रोहतक पुलिस की एवीटी स्टाफ की टीम ने चोरी की वारदातो को अंजाम देने वाले दो आरोपियो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। आरोपियो से चोरी की पांच वारदातो का खुलासा हुआ है। आऱोपियो से चोरीशुदा तीन मोटरसाइकिल व दो एक्टिवा बरामद हुई है। आरोपियो को आज पेश अदालत किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपियो को न्यायिक हिरासत मे जेल भेजा गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
प्रभारी एवीटी स्टाफ उप.नि. गोर्धन सिंह ने बताया कि नेहरु कालोनी रोहतक निवासी सुरेश ने शिकायत दर्ज करवाई जिसके आधार पर अभियोग अंकित कर जांच शुरु की। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि सुरेश ने हिसार रोड लिंक भिवानी रोड पर टायर की दुकान कर रखी है। दिनांक 22.01.2023 को सुरेश ने अपनी मोटरसाइकिल को दुकान के सामने सुबह 9 बजे खडी की थी। रात करीब 7.30 बजे सुरेश घर जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को देखा तो उसे अपनी मोटरसाइकिल (अपाचे) नही मिली। अज्ञात युवक सुरेश की मोटरसाइकिल चोरी कर मौके से फरार हो गया।
मामले की जांच एवीटी स्टाफ द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने जांच दिनांक 30.01.2023 को स.उप.नि. सुनील के नेतृत्व मे एवीटी स्टाफ की टीम ने छापेमारी करते हुए आरोपी मनोज पुत्र रामभज निवासी आजमगढ उतर प्रदेश हाल डीएलएफ चौक व महेश पुत्र खुशीराम निवासी नांदल खेडा उतर प्रदेश हाल गांधी कैम्प रोहतक को गिरफ्तार किया गया।
दौराने जांच सामने आया कि आरोपियो का पुराना आपराधिक रिकार्ड रहा है।
वारदातो का खुलासा:-
1. आरोपियो ने दिनांक 01.01.2022 को ओल्ड आईटीआई ग्राउंड के पास से एक्टिवा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। जिस संदर्भ मे आरोपियो के खिलाफ थाना आर्य नगर मे धारा 379 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 8/2022 अंकित है।
2. आरोपियो ने दिनांक 12.02.2022 को पीजीआई अनपैड पार्किंग के पास से मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। जिस संदर्भ मे आरोपियो के खिलाफ थाना पीजीआईएमएस मे धारा 379 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 36/2022 अंकित है।
3. आरोपियो ने दिनांक 20.12.2022 को आर्य नगर रोड नजदीक आदर्श स्कूल के पास से एक्टिवा चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। जिस संदर्भ मे आरोपियो के खिलाफ थाना आर्य नगर मे धारा 379 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 507/2022 अंकित है।
4. आरोपियो ने दिनांक 19.03.2018 को किला रोड के पास से मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। जिस संदर्भ मे आरोपियो के खिलाफ थाना पुरानी सब्जी मंडी मे धारा 379 भा.द.स के तहत अभियोग संख्या 81/2018 अंकित है।
