रोहतक में पूर्व CM के करीबी रहे अशोक काका के हत्यारों को कोर्ट आज सजा सुनाएगी। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष व हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका की 22 अप्रैल 2016 को हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 11 आरोपियों को पहले ही दोषी करार दे दिया था।

इनमें से 6 दोषियों ने मौके पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वहीं 5 को साजिशकर्ता के तौर पर हत्या में शामिल किया गया है। इनमें से 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हत्या के करीब पौने 6 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

अशोक काका पक्ष के वकील सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि इस केस में महेश वर्मा व राजकुमार वर्मा मौके पर ही थे। गवाहों के बयानों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर और 2 मौके के गवाह के अलावा मोबाइल लोकेशन भी काफी काम आई।

अशोक काका हत्याकांड में शामिल सभी 11 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। जिनके खिलाफ न्यायालय में केस चल रहा है। इन आरोपियों में सुनील, अनिल, दीपक, पंकज हुड्‌डा, विरेंद्र, सतीश, संदीप उर्फ काला, मनोज सोनी और संजय सोनी शामिल हैं। जिन्हें सजा सुनाई जाएगी।

मॉडल टाउन निवासी अशोक कुमार उर्फ काका ने ज्वैलर्स का शोरुम किया हुआ था। 22 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं हैफेड के पूर्व चेयरमैन अशोक काका डबल पार्क में सुबह सैर करने के लिए गए। उसके अन्य भाई फुटपाथ पर सैर कर रहे थे। इसी दौरान पार्क के गेट से तीन नौजवान आए। तीनों के हाथों में हथियार थे।

आरोपियों ने आते ही अशोक काका पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगने के बाद जमीन पर गिरे हुए को भी लगातार गोली मारते रहे। शोर मचाने पर आरोपी हथियार सहित वहां से भाग गए। उन शूटरों ने प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामले में सुपारी लेकर अशोक काका की हत्या की थी। जिन्हें सजा सुनाई जाएगी।

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