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रोहतक नगर निगम चुनाव के लिए 17 फरवरी तक करें आवेदन:18 को नामांकन पत्रों की छंटाई, 19 को नाम ले सकते हैं वापस, अधिकारी की तरफ से जारी की गई सह निर्वाचन अधिकारियों की लिस्ट

रोहतक जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 से 17 फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। मेयर पद के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण विभाग के सचिव कार्यालय तो पार्षद के लिए सह निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में नामांकन भरे जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि नगर निगम के आम चुनाव के लिए 6 अधिकारियों को सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। 18 फरवरी को प्रातः 11:30 बजे के बाद निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन पत्रों की छंटाई की जाएगी। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम अनुसार 19 फरवरी को प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे।

मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि 2 मार्च को प्रातः 8 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। अगर किसी भी बूथ पर पुनः चुनाव की आवश्यकता पड़ती है तो 4 मार्च को संबंधित बूथ पर दोबारा मतदान सम्पन्न करवाया जाएगा। वोटों की गिनती 12 मार्च को प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ कर दी जाएगी तथा मतगणना संपन्न होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए रोहतक में 285 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें औसत वोटर संख्या 1120 प्रति बूथ है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए स्थानीय नगर निगम कार्यालय के भूतल पर स्थित आयकर विभाग में सिंगल विंडो स्थापित की गई है। मेयर के चुनाव हेतू अधिकतम खर्च 30 लाख रुपए एवं नगर निगम पार्षद हेतू 7.50 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है।

निर्वाचन अधिकारी मेजर गायत्री अहलावत ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार मेयर के चुनाव हेतू प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतू प्रत्याशी के प्रस्तावक का नाम सम्बन्धित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रस्तावक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

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