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हरियाणा वोटर लिस्ट में फिर बदलाव: मतदाताओं को मिला एक और मौका, 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावा-आपत्ति

रोहतक, 30 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के कार्यक्रम में पुन: संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच करने तथा आवश्यक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
सतबीर सिंह ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक दाखिल की जा सकेंगी। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। 28 अक्तूबर तक ही एसआईआर के तहत जारी किये गए नोटिस का भी निपटान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
उपायुक्त सतबीर सिंह ने जिला के सभी पात्र नागरिकों से अपील की कि वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवाएं।
सतबीर सिंह ने कहा है कि स्वच्छ, शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। इसलिए सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।

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