रोहतक, 7 नवंबर: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान जिन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाए और इस कारण उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अब एक और अवसर मिलेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं को दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाने की सुविधा दी है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों में दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। ये सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी। इनमें नाम मतदाता सूची में शामिल न होने के संभावित कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा।
ERO और AERO के पास जमा करवा सकते हैं फॉर्म
उपायुक्त ने बताया कि संबंधित मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान वाले विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) अथवा सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास विधिवत भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं।
निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतदाताओं के फॉर्म दोबारा तैयार करवाने और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ने पर फॉर्म व्हाट्सएप, ई-मेल या SMS के जरिए भी भेजे जा सकेंगे।
वेबसाइट और ECINET ऐप से भी डाउनलोड कर सकेंगे फॉर्म
मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप के माध्यम से भी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वही EPIC नंबर दर्ज करना होगा, जो नाम हटाए जाने से पहले उनके पास था।
जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, उन्हें भरे हुए और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-B) जमा करवाना होगा। इसमें पहले फॉर्म जमा न कर पाने का कारण बताना होगा। यह दस्तावेज संबंधित ERO, AERO या BLO के पास स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है। ई-साइन के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
दूसरे विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट होने वालों के लिए अलग प्रक्रिया
सतबीर सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं ने राज्य के भीतर ही अपना निवास स्थान बदल लिया है, उन्हें नए विधानसभा क्षेत्र के ERO या AERO के पास एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ अनुलग्नक-C में निर्धारित घोषणा पत्र और नए पते का प्रमाण जमा करवाना होगा। ऐसे मामलों में फॉर्म-8 भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
मतदाता नए मतदान केंद्र के BLO से भी सहायता ले सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ECINET ऐप पर ‘Book a Call with BLO’ की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि बेघर व्यक्तियों के पास यदि पते से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, तो BLO की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट को निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
पहले फॉर्म-6 जमा कर चुके लोगों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं ने SIR अभियान के दौरान नए पंजीकरण के लिए पहले ही फॉर्म-6 जमा करवा दिया है, उन्हें दोबारा एन्यूमरेशन फॉर्म और घोषणा पत्र जमा करवाने की जरूरत नहीं है। उनके आवेदन निर्वाचन आयोग के 3 नवंबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार संसाधित किए जाएंगे।
प्राप्त सभी फॉर्म की संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच होगी। इसमें मतदाता की पात्रता, सामान्य निवास और अन्य जरूरी विवरणों का सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय जांच भी करवाई जाएगी। स्वीकार किए गए फॉर्म को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अलग से रखा जाएगा और संबंधित मतदाता को SIR से पहले आवंटित EPIC नंबर दोबारा दिया जाएगा।
BLO घर-घर जाकर देंगे जानकारी
उपायुक्त सतबीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि BLO घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं को इस सुविधा की जानकारी दें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के अवसर से वंचित न रहे।
उन्होंने मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण को रोकने के लिए भी विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए।

