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स्कूलों के पास तंबाकू-गुटखा जैसी नशे की सारी चीजें पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर होगी जेल

हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को राज्य के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड संसाधन केंद्रों और प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अंतर्गत आने वाले स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों पर नज़र रखें।

आदेशे में आगे कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों की ग्राम पंचायत और निकटतम पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को विधिवत सूचित किया जाना चाहिए और तंबाकू, गुटखा और अन्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।पिछले साल, 2024 में, हरियाणा विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें  किसी भी स्थान पर हुक्का बार खोलने और चलाने पर रोक लगाई गई थी और ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

कानून की धारा 21-ए के अनुसार, जो व्यक्ति धारा 4 ए (जो राज्य में हुक्का बार चलाने पर रोक लगाती है) का उल्लंघन करेंगे, उन्हें एक साल तक की कैद, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, का सामना करना पड़ेगा।   दरअसल फतेहाबाद के गांव बनगांव निवासी नरेश कुमार ने शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दी थी कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों के पास आपत्तिजनक सामान बेचा जा रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है 

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