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हिसार के राम चाट भंडार पर नगर-निगम के अल्टीमेटम के बाद मालिक ने शुरू की गिराने की कार्रवाई

हिसार की राजगुरु मार्केट में अवैध तौर से बनी राम चाट भंडार की चार मंजिला दुकान को गिराने के लिए प्रशासन ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। शुक्रवार को दुकान मालिक ने इसे गिराने के लिए मजदूर लगा दिए। जानकारी के लिए आपको बता दे कि शहर की फेमस इस दुकान में 10 दिन पहले भयंकर आग लग गई थी। इसमें सबसे उपर के माले में सो रहे नेपाली किशोर की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। चाट भंडार में रखे दो सिलेंडरों में ब्लास्ट होने से आग ज्यादा भड़की थी।

फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग ने 6 और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आग के बाद दुकान काफी जर्जर हो गई है। इसकी दीवारी कभी भी गिर सकती हैं। जिससे हर समय यहां दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। जिससे आस-पास की दुकानों को भी खतरा बना हुआ है।

हिसार की राजगुरु मार्केट में 10 दिन पहले तक बड़ी शान से खड़ा रामचाट भंडार के अर्श से फर्श पर आने की कवायद शुरू हो गई है। भवन अवैध तौर पर बना था। नगर निगम कोर्ट में केस भी जीत चुका था, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। 10 दिन पहले यह आग से जला ताे नगर निगम की फाइल भी खुल गई। दो दिन पहले ही दुकान को 7 दिन के अंदर गिराने के आदेश जारी हुए थे। मालिक बंटी ने शुक्रवार को दुकान को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। 10 के करीब मजदूर दुकान पर हथौड़े बरसा कर इसे धराशायी करने में लगे हैं।

जानकारी के मुताबिक, यह चाट भंडार अवैध है। दुकान बनाने को लेकर नगर निगम द्वारा दुकान मालिक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मालिक इसको लेकर हिसार कोर्ट पहुंच गया था। दावा किया था कि यह दुकान अवैध नहीं है, लेकिन 27 अगस्त 2010 को इस दावे को गलत बताया गया था।

इस फैसले को दुकान मालिक ने चैलेंज किया और हिसार कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हिसार ने 4 अगस्त 2014 को इसे खारिज कर दिया। दुकान मालिक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने 8 मई 2018 को इसे खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया।

इस पर अब कार्रवाई करते हुए नगर निगम हिसार ने दो दिन पहले मालिक को 7 दिन में दुकान हटाने का नोटिस जारी किया है। 7 दिन में दुकान न हटाने पर नगर निगम द्वारा अवैध दुकान को गिराने या सील करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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