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हरियाणा चिराग योजना में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले शुरू:31 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे

हरियाणा में नियम 134ए की तर्ज पर शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना के तहत विद्यार्थियों को स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। जिले में 40 निजी स्कूलों में ही योजना के तहत दाखिले के लिए सहमति दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है।

योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में कक्षा पांचवीं से 12वीं तक दाखिला मिलेगा। योजना के तहत उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सकेगा, जो वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दाखिले के लिए विद्यार्थी अपने खंड के एक से ज्यादा स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे।

शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को योजना का पत्र जारी कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये व इससे कम होगी। उन्हीं छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा। आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। विद्यालय छात्रों व अभिभावकों से प्राप्त आवेदन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

– 31 मार्च तक अभिभावक छात्र सहमत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण विभागीय पोर्टल पर दर्ज करेंगे।

– 01 से 05 अप्रैल के बीच ड्रा प्रक्रिया चलेगी। जिन स्कूलों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे तो उस स्थिति में दाखिले के लिए ड्रा निकाला जाएगा।

– 01 से 15 अप्रैल तक निजी स्कूल प्राप्त आवेदनों पर दाखिले की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। सफल विद्यार्थियों की सूची स्कूल के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे।

– 16 से 30 अप्रैल तक रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थियों के दाखिले दिए जाएंगे।

आवेदन करते वक्त इन बातों का रखना होगा ध्यान

– छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान खंड, जिसमें वे पढ़ रहे हैं उसी में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे।

– वे खंड में एक से अधिक विद्यालयों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

– जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को अभिभावक व छात्र आवेदन पत्र दिया जाएगा वह विद्यालय अभिभावक व छात्र को रसीद अवश्य देगा।

– सफल छात्र का पिछले सरकारी विद्यालय से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना अनिवार्य होगा।

– दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

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