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रोहतक में अपहरण व गोलीकांड का आरोपी गिरफ्तार: खरावड़ आउटर बाईपास के पास सत्यवान को मारी थी गोली


रोहतक पुलिस ने खरावड आउटर बाईपास के पास गोली मारने व अपहरण करने के मामले मे शामिल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है। आरोपी को पेश अदालत किया गया है। अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक हिरासत भेजा गया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
पुलिस प्रवक्ता मनीष ने बताया कि दिनांक 20.02.2026 को पुलिस को सूचना मिली की गांव खरावड आउटर बाईपास पुल के पास ब्रेज़ा गाडी पर गोलिया लगी हुई है व आस पास खून व खोल पडे है। पुलिस टीम ने तुरंत मौक़े पर पहुँच कर घटनास्थल का जायज़ा लिया। गाडी मालिक की पहचान की गई। युवक की पहचान सत्यवान पुत्र स्व. दिवान निवासी खेडी साध, रोहतक के रुप मे हुई। सत्यवान की माता की शिकायत के आधार पर थाना आईएमटी में अभियोग संख्या 37/2026 अंकित किया गया। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि दिनांक 20.02.2026 को सत्यवान अपने बेटे को पेपर दिलाने कि लिये गाडी से खरखौदा गया हुआ था। जिसके बाद सत्यवान अपने किसी कार्य से सांपला तहसील मे गया हुआ था। गांव खरावड आउटर बाईपास पुल के पास ब्रेज़ा गाडी मे सवार सत्यवान पर अज्ञात युवको द्वारा गोलिया चलाई गई।
दिनांक 24.02.2026 की सुबह जे.एन.एल. नहर, कन्हेली पहरावर रोड से सत्यवान की बॉडी बरामद की गई। दौराने जांच दिनांक 04.05.2026 को आरोपी सोमबीर उर्फ भोलू पुत्र नरेन्द्र निवासी मदीना को गिरफ्तार किया गया है। वारदात मे शामिल रहे चार आरोपियो को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

रंजिश
सत्यवान ने 2018 में अपने ही गॉव के एक युवक की हत्या की थी। जिसमे सत्यवान को स्थानीय अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। सत्यवान द्वारा हाइकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। हाल में सत्यवान हाइकोर्ट से जमानत पर जेल से बाहर आया था। उसी रंजिश के तहत सत्यवान की हत्या की गई है।

गिरफ्तार आरोपीः-
सोमबीर उर्फ भोलू पुत्र नरेन्द्र निवासी मदीना

रजिस्ट्रड केसः-
अभियोग संख्या 37 दिनांक 20.02.2026 धारा 103(1), 238(1), 61(2), 140(1), 3(5), 213 बीएनएस व शस्त्र अधिनियम थाना आईएमटी

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