हरियाणा के हिसार में 20 साल पुरानी शादी टूटने का मामला सामने आया है। एक विवाहिता अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई और राजस्थान के एक मंदिर में उससे शादी कर ली। महिला अपने दो बच्चों को पति के पास छोड़ गई। पति को दूसरी शादी की जानकारी तब मिली, जब उसने महिला के मायके वालों का WhatsApp स्टेटस देखा। अब पीड़ित पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और मायके पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पीड़ित मनीष कुमार ने कोर्ट में दायर शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2 नवंबर 2006 को रेखा के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। दोनों के दो बेटे हैं। मनीष के अनुसार, शादी के कई साल तक परिवार सामान्य जीवन जीता रहा।
घर आने-जाने लगा युवक, फिर पत्नी चली गई
मनीष का कहना है कि वर्ष 2023 में वह काम के सिलसिले में भिवानी जिले के सिवानी में रहने लगा। इसी दौरान सतीश नामक व्यक्ति का उसके घर आना-जाना शुरू हुआ। नवंबर 2025 में उसकी पत्नी बिना बताए अपने पिता और भाई के साथ घर छोड़कर चली गई। इस संबंध में उसने सिवानी थाने में शिकायत भी दी थी।
WhatsApp स्टेटस से खुला दूसरी शादी का राज
मनीष ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया और WhatsApp स्टेटस के जरिए उसे पता चला कि उसकी पत्नी राजस्थान के चूरू जिले के धानोठी गांव के एक मंदिर में सतीश के साथ शादी कर रही है। सूचना मिलते ही वह अपनी मां और दोनों बच्चों के साथ मंदिर पहुंच गया।
मंदिर में चल रहे थे फेरे
शिकायत के अनुसार, मंदिर पहुंचने पर उसने पत्नी और उसके कथित प्रेमी को वरमाला पहनकर फेरे लेते देखा। आरोप है कि विरोध करने पर मायके पक्ष और प्रेमी ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। बाद में महिला प्रेमी के साथ उसके घर चली गई, जहां शादी की रस्में और फोटोशूट भी हुआ।
जमीन और मकान हड़पने का भी आरोप
मनीष ने अदालत में आरोप लगाया कि इस घटना के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया और अस्पताल में भर्ती रहा। उसने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उसकी करीब 6 कनाल जमीन और पक्का मकान बिकवा दिया तथा उससे मिली रकम भी अपने पास रख ली। अब वह अपनी बुजुर्ग मां और दोनों बच्चों के साथ मुश्किल हालात में जीवन बिता रहा है।
कोर्ट ने जारी किया नोटिस
मनीष ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में प्राइवेट शिकायत दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए JMIC अजीतपाल सिंह की अदालत ने पत्नी रेखा, कथित प्रेमी सतीश और महिला के पिता, मां, भाई, भाभी व बहन समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 25 नवंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।


