नगर निगम महापौर रामअवतार वाल्मिकी ने बताया कि सम्पत्तिकर बकाया भुगतान एंव अदेय प्रमाण पत्र (NDC) पोर्टल पर कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो के साथ बैठक आयोजित कर कार्य की समीक्षा की गई। सम्पत्तिकर शाखा की बैठक के दौरान अधिकारियो/कर्मचारियो को निर्देश दिए गए कि सम्पत्तिकर बकाया भुगतान एंव अदेय प्रमाण पत्र (NDC) पोर्टल पर आमजन से प्राप्त आवेदनो को लंबित न रखा जाये व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापिस/रिवर्ट न किये जाये। नियमानुसार कार्य समय पर किया जाये तथा जिनके आवेदन के दस्तावेजो में कमी है उन आवेदनकर्ताओ से सम्पर्क कर उनसे सम्बन्धित दस्तावेज लेकर उनके आवेदनो का नियमानुसार समाधान किया जाये। यहां यह भी बताया जाता है कि पूर्व में लगभग 15000 आवेदन लंबित थे जिन पर कार्य करवाया गया तथा कार्य की समय-समय पर समीक्षा की गई जिस कारण आज आवेदनो लगभग 1400 आवेदन लंबित है, जिनको भी इसी सप्ताह निपटान करवाने के लिए प्रयासरत रहेंगें। इसके अतिरिक्त पूर्व तीन माह में रिवर्ट किए गए आवेदनो की जांच की जायेगी, यदि किसी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के यदि किसी द्वारा आवेदन वापिस किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम आयुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि कि बैठक के दौरान अधिकारियो को निर्देश दिए गए कि सरकार द्वारा निश्चित समयावधि एंव नियमानुसार कार्य किया जाये ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नगर निगम का मुख्य कार्य आमजन को सुविधा प्रदान करना है जिसके लिए निरंतर प्रयासरत है। सभी मेकर व चैकर आमजन से नागरिकों के कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, आमजन से शिष्ट एवं मर्यादित व्यवहार किया जाये तथा प्रत्येक शिकायत एवं आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान किया जाए। निगम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संपत्तिकर बकाया पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी की विशेष छूट दी गई है जोकि वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्तिकर बकाया मामलों पर लागू होगी। यह विशेष छूट 30 जून 2026 तक प्रदान की जा रही है, यह छूट उन सम्पत्तिधारको को दी जायेगी जोकि ‘सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्वति (NDC) पोर्टल’ पर अपनी सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करते है और निर्धारण वर्ष 2026-27 तक अपने कुल सम्पत्तिकर के बकाया का भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर पर भी दिनांक 31 जुलाई 2026 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। करदाताओ से अपील है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें तथा अविलंब अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर इस विशेष छूट का अधिकतम लाभ उठाएं। समय पर कर जमा करवाकर, शहर को विकास की और गति देने में अपना सहयोग देवे।




