हरियाणा के गुरुग्राम में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक विवादित वीडियो को लेकर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पेशी के दौरान उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

पुलिस के अनुसार, 33 वर्षीय महिला मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर की रहने वाली है और फिलहाल गुरुग्राम में रहकर घरेलू कामकाज करती है। उसे चक्कपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो साझा किया, जिसमें वह बीफ पकाने का दावा करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को संबोधित कर रही थी। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

चक्कपुर निवासी दिनेश यादव ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि वीडियो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। शिकायत के आधार पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया, जो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित है।

वीडियो में क्या कहा गया?

पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो में महिला रसोई में खाना बनाते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में वह पश्चिम बंगाल की राजनीति और बकरीद के दौरान पशु कुर्बानी को लेकर टिप्पणी करती नजर आती है। इसी वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा।

कोर्ट में नहीं मिली राहत

जांच के दौरान महिला से पूछताछ की गई। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील के अनुसार, महिला ने वीडियो रिकॉर्ड करने की बात स्वीकार की है। उसे 30 मई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था।

मंगलवार को महिला की ओर से जमानत याचिका दायर की गई, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि आरोपी दूसरे राज्य की रहने वाली है और जमानत मिलने पर वह क्षेत्र छोड़ सकती है या जांच को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

चर्चा में आया मामला

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वीडियो में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम लिया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है।

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