जिला रेवाड़ी के निवासी रमन कुमार ने दिनांक 12 मार्च 2024 को Reliance Smart Retail, BMG मॉल से Parle-G बिस्कुट सहित अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी। घर आकर चाय के साथ बिस्कुट खोलने पर देखा गया कि एक बिस्कुट में मक्खी पाई गई। गहराई से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि मक्खी बिस्कुट बनाते समय सामग्री में ही पक गई थी और बिस्कुट की मशीन की डाई के साथ बिस्कुट में सेट होकर उपस्थित थी।

Parle कंपनी का दावा है कि उनके उत्पाद साफ-सुथरे वातावरण में बनाए जाते हैं, निर्माण स्थान हाई-जिनिक है और FSSAI से अप्रूव्ड है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 14 मार्च 2024 को जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम (जिला कंज्यूमर कोर्ट, रेवाड़ी) में Reliance Smart Retail, BMG मॉल और Parle-G बिस्कुट कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया।मामले में दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा। Reliance Smart Retail ने कहा कि उत्पाद सील पैक आए थे और बिक्री भी सील पैक ही की गई, अतः उनका दोष नहीं है।

Parle कंपनी ने कहा कि उनके सभी उत्पाद साफ-सुथरे हैं और यह संभव है कि बिस्कुट खोलने के बाद मक्खी बाद में चिपक गई हो; साथ ही कंपनी ने कहा कि उनके उत्पाद FSSAI से प्रमाणित हैं और यह दावा कंपनी की छवि को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया है।शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कैलाश चंद ने दावा करते हुए कहा कि प्रस्तुत बिस्कुट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मक्खी बिस्कुट निर्माण के समय मशीन की डाई के साथ ही आकर सेट हुई है — जैसा बाद में चिपकाकर नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने कहा कि डाई के साथ चिपकने और बाद में चिपकाने में स्पष्ट अंतर होता है।

सभी पक्षों की जिरह पूर्ण होने पर जिला कंज्यूमर कोर्ट ने Parle-G बिस्कुट कंपनी को दोषी पाया। कोर्ट ने कंपनी पर ₹2,500 (दो हजार पाँच सौ रुपये) का जुर्माना लगाया। साथ ही शिकायत दायर करने के समय से लेकर वाद निपटारे तक जुर्माने की राशि पर 9% ब्याज देना होगा। लिटिगेशन चार्ज भी अलग से देय होगा।

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