डा0 आनंद कुमार शर्मा, आयुक्त, नगर निगम, रोहतक।
नगर निगम आयुक्त डा0 आनंद कुमार शर्मा ने बताया नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो के चालान किए गए थे तथा तुरंत जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए थे। पूर्व में अपील की गई थी कि अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाये अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा व उनको हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा। नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम ने अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालो को चिन्हित कर उन पर हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही की गई जिसके पश्चात 64 सम्बन्धित द्वारा लगभग 10 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना समयावधि के दौरान नहीं भरा गया जिस निगम द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए 64 सम्बन्धित के विरूद्व प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई गई है। नगर निगम की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर मुख्य मार्गो, चौक-चौराहो पर लगे अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाये जा रहे है जिस दौरान नगर निगम की टीम द्वारा उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित करते हुए साथ-साथ में ही सम्बन्धित को नोटिस दिए जा रहे है तथा उनके विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है।
आयुक्त नगर निगम, रोहतक ने यह भी बताया गया कि निगम क्षेत्र में केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है, इसलिए अवैध रूप से होर्डिंगस/फ्लैक्स/पोस्टर आदि न लगाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हांेगे। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

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