रोहतक | नगर निगम कमिश्नर डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने विज्ञापन शाखा के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विज्ञापन पोर्टल की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा 70 साइट्स को निविदा के लिए विज्ञापन पोर्टल पर अपडेट किया गया है।
इच्छुक विज्ञापन एजेंसियां और आम लोग, जो नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन कार्य करना चाहते हैं, वे अब ऑनलाइन पोर्टल https://ulb.project2 47.in पर अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कर निविदा में भाग ले सकते हैं। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि जो विज्ञापन बिना रजिस्ट्रेशन के शॉपिंग मॉल्स, शोरूम्स, दुकानों और मकानों की छतों पर अवैध होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए गए हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इन अवैध विज्ञापन लगाने वालों को नोटिस जारी कर पांच दिन के अंदर विज्ञापन हटाने या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा।
कमिश्नर ने यह भी बताया कि अवैध विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना न भरने पर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में संयुक्त आयुक्त मंजीत कुमार, कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार धनखड़, सहायक अभियंता सत्य व्रत, कनिष्ठ अभियंता ज्योति, नवनीत, हरदीप, श्रीकृष्ण मौजूद रहे।
