हरियाणा सरकार ने दो अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के लिए एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए एकमुश्त नकद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। परमवीर चक्र के लिए 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 1-1 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार रक्षा और अर्धसैनिक बलों में युद्ध में शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करती है, और 5 मई की कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को भी यह लाभ देने का फैसला पहले ही कर चुकी है।

युद्ध में शहीद जवानों में वे कर्मी शामिल हैं, जो ऑपरेशनल क्षेत्रों या युद्ध, आतंकवादी, उग्रवादी हमले या सीमा पर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान शहीद हो जाते हैं।

एकमुश्त नकद पुरस्कार के लिए अधिसूचना में कहा गया है कि युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों में वीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को 50 लाख रुपए, सेना पदक और समकक्ष पुरस्कार विजेताओं को 21 लाख रुपए और मेंशन-इन-डिस्पैच (वीरता) पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए मिलेंगे। युद्धकालीन पुरस्कार उन पुरस्कार विजेताओं पर लागू होते हैं, जिन्हें घोषित युद्ध के दौरान पुरस्कार मिलता है। पिछले मामलों को फिर से नहीं खोला जाएगा।

शांति काल के वीरता पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेताओं को 51 लाख रुपए और शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं को 31 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा, वायुसेना और नौसेना में सेना पदक और इसके समकक्ष, साथ ही राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मेंशन-इन-डिस्पैच को 7.50 लाख रुपए और तटरक्षक पदक विजेताओं को 6 लाख रुपए मिलेंगे।

सेना पदक सहित विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति को 1.75 लाख रुपए का एकमुश्त नकद पुरस्कार मिलेगा। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और तटरक्षक पदक से सम्मानित व्यक्ति को क्रमशः 1.75 लाख रुपए और 1.50 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा। यदि किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता (अग्निवीर) को उसी पुरस्कार के लिए समान अनुदान दिया गया हो तो एकमुश्त नकद पुरस्कार स्वीकार्य नहीं होगा।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में आगे कहा गया है, “पुरस्कार विजेताओं (अग्निवीर) को एकमुश्त नकद पुरस्कार स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक सचिव, सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग, हरियाणा हैं, और इसका भुगतान संबंधित उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

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