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हरियाणा ई-श्रम पोर्टल दायरे में 54 लाख गिग वर्कर:रजिस्ट्रेशन हुए बंद; 4 लाख तक बीमा कवर; 3 हजार पेंशन मिलेगी

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने 7 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2025 तक राज्यव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान का सफलतापूर्वक समापन किया है। जिसका उद्देश्य गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म-आधारित श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ई-श्रम पोर्टल के दायरे में लाना है।

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित, ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

हरियाणा इस अभियान में अग्रणी रहा है। जिसमें अब तक पोर्टल पर 54 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। हरियाणा श्रम विभाग ने 10 दिवसीय अभियान के दौरान व्यापक आउटरीच गतिविधियां कीं। सभी जिलों में शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर ही आधार प्रमाणीकरण और पंजीकरण सहायता प्रदान की गई।

इस पहल में विभिन्न स्थानों पर सक्रिय भागीदारी और भीड़ एकत्र हुई। जिसमें प्रिंट मीडिया अभियान, पैम्फलेट वितरण, सार्वजनिक घोषणाएं, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना, सोशल मीडिया अभियान और स्थानीय निकायों और श्रम कल्याण अधिकारियों के साथ समन्वय जैसे जागरूकता उपायों का समर्थन किया गया।

ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन और अर्बन कंपनी सहित प्लेटफॉर्म आधारित संगठनों से संपर्क किया गया। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया, कि उनके गिग वर्कफोर्स को सूचित किया जाए और अभियान में शामिल किया जाए।

पंजीकृत होने के बाद, श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के पारिवारिक स्वास्थ्य कवर सहित कई तरह के लाभों के लिए पात्र हो जाते हैं। जो पात्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वे 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत 3 हजार रुपए प्रति माह की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने सभी पात्र गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से 17 अप्रैल से पहले अपने निकटतम जिला पंजीकरण शिविर में जाकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गिग कार्यबल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें कल्याण और सुरक्षा तक समान पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट www.eshram.gov.in पर जा सकते हैं, अपने निकटतम श्रम विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या टोल-फ्री श्रमिक सहायता सेवा 1800-180-2129 पर कॉल कर सकते हैं।

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