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हरियाणा में अग्निवीरों को 20% आरक्षण, न्यूनतम मज़दूरी बढ़कर ₹15,220

हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है।
उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 6 को मंजूरी मिल गई है।
सबसे अहम फैसला अग्निवीर पॉलिसी 2024 में संशोधन को लेकर लिया गया।
अब अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में बड़ा फायदा मिलेगा।
फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर मिलने वाला हॉरिजेंटल आरक्षण
10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों पर अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है।
साथ ही, एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की थी।
मौजूदा ₹11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15,200 करने का प्रस्ताव रखा गया था।
अब इस पर मंत्रिमंडल ने विचार-विमर्श के बाद मुहर लगा दी है।
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला ले लिया है।
अब हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी ₹15,220 प्रतिमाह हो गई है।
इस फैसले से श्रमिकों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ा फैसला बताया है।
सरकार ने वृद्धजनों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है।
संशोधित प्रावधानों के तहत, टीडीआर पॉलिसी 2021 के अनुरूप
रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो (FAR) बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।
पहले FAR की सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों के लिए ज्यादा और बेहतर आवास सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी।

हरियाणा सरकार ने राशन डिपो को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटिड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश 2026 को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है।
इसमें एसिड अटैक पीड़ित, महिला स्वयं सहायता समूह और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
साथ ही, अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 की जगह 500 राशन कार्ड होने पर ही जारी किए जाएंगे।
डिपो धारकों के लिए भी राहत दी गई है।
अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर अच्छे कार्य और आवेदन के आधार पर 5 साल तक बढ़ाई जा सकेगी।
इसके अलावा, अगर किसी डिपो धारक का 60 या 65 वर्ष की आयु से पहले निधन हो जाता है,
तो उसका कानूनी वारिस डिपो संभाल सकेगा।
सरकार के इन फैसलों से महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा और राशन वितरण प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।

बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी, जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता (पैसेज) उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि – प्रोजेक्ट ∕ लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा होगी और पूरी तरह विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी।

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