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हरियाणा के 16.18 लाख किसानों को मिली PM किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त, रोहतक के 68,269 किसानों के खातों में आए ₹13.65 करोड़

रोहतक, 30 अक्टूबर। सांपला मार्केट कमेटी के चेयरमैन उदयभान मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से योजना की 24वीं किस्त जारी करते हुए देशभर के किसानों के खातों में सम्मान राशि हस्तांतरित की।
इस अवसर पर स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के 204 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरमैन उदयभान मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे हस्तांतरित की जाती है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
उदयभान मलिक ने कहा कि इस बार हरियाणा के 16,18,808 किसानों के खातों में कुल 324 करोड़ 74 लाख 90 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। वहीं, रोहतक जिला के 68,269 किसानों को 13 करोड़ 65 लाख 38 हजार रुपये की सम्मान राशि का लाभ मिला है। सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
चेयरमैन उदयभान मलिक ने कहा कि मार्केट कमेटी के माध्यम से भी किसानों एवं मजदूरों के हित में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत खेती संबंधी कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा अंग-भंग होने की स्थिति में नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है। उन्होंने किसानों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
योजना के लिए यह है निर्धारित पात्रता शर्ते:-
उप कृषि निदेशक डॉ सुरेंद्र सिंह ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। भूमि धारक किसान परिवार की परिभाषा के अंतर्गत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, श्रेणी-एक, दो एवं तीन के अधिकारी-कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील सहित निर्धारित अपात्र श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति योजना के पात्र नहीं हैं। जिन व्यक्तियों की मासिक पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है तथा जो आयकर का भुगतान करते हैं, वे भी निर्धारित नियमों के अनुसार योजना के लाभ के पात्र नहीं हैं।
किसान समय पर करवाएं ई-केवाईसी:-
भूमि परीक्षण अधिकारी अनिल अहलावत ने किसानों से आग्रह किया कि वे योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए समय-समय पर अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपनी किसान पहचान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करवाएं तथा ई-केवाईसी अवश्य करवाएं, ताकि उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों व अन्य अतिथिगण का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से मीनाक्षी, डी.डी.एस. शस्य विज्ञान, डॉ. जगत सिंह, सब्जी विभाग एवं कृषि विभाग से उपमंडल कृषि अधिकारी संदीप सिंह, गुण नियंत्रण निरीक्षक डाॅ दिनेश कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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